सावधान! इन कंपनियों की सलाह पर लगा रहे थे बाजार में पैसा, SEBI ने एडवाइज देने पर लगाई रोक
SEBI Ban: सेबी ने बिना परमिशन के निवेश की सलाह दे रही हैं इन 2 कंपनियों और इनके प्रोपराइटर्स पर 6 महीने का बैन लगा दिया है. क्या आपने कभी ली थी इन कंपनियों से सलाह, जानें नाम.
SEBI Ban: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2 कंपनियों और उनके प्रोपराइटर्स को शेयर बाजार से बैन कर दिया है. सेबी (SEBI) ने अगले 6 महीने के लिए इन सभी लोगों को शेयर बाजार में सलाह ना देने का आदेश दिया है. अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में पैसा लगाते हैं तो सावधान हो जाएं. ये कंपनियां बिना परमिशन के शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दे रही थीं, सेबी ने जांच के बाद इन पर 6 महीने का बैन लगा दिया है. यानी कि ये कंपनियों और इनके प्रोपराइटर्स अगले 6 महीने निवेशकों (Investor) को पैसा लगाने की सलाह नहीं दे सकते हैं. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बताया कि अनाधिकृत निवेश की सलाह देने के चलते इन लोगों पर 6 महीने का बैन लगा है.
6 महीने नहीं देंगे सलाह
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने PNP Shareon Solutions और इसके प्रोपराइटर प्रदीप हलदार और PNP Solutions और इसके प्रोपराइटर प्रकाश हलदार पर सिक्योरिटीज मार्केट से 6 महीने के लिए बैन लगा दिया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
इंट्राडे में तुरंत खरीद लें ये स्टॉक्स! कमाई के लिए एक्सपर्ट ने चुने बढ़िया और दमदार शेयर, जानें टारगेट और Stop Loss
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
सेबी के आदेश में PNP Shareon Solutions, PNP Solutions, प्रदीप और प्रकाश हलदार को एक साथ नोटिसी माना है. बता दें कि अगस्त 2021 में सेबी ने इन सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा था.
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियमों का उल्लंघन
अपने फाइनल आदेश में सेबी ने पाया कि ये सभी लोग निवेशकों को बिना किसी परमिशन या सर्टिफिकेट के शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दे रहे थे. बता दे कि बाजार में निवेश की सलाह देने के लिए आपके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए. इन लोगों के पास ये नहीं था, इसलिए ये इन्वेस्टमें एडवाइजर (IA Rules) का उल्लंघन था.
ये भी पढ़ें: SEBI ने खारिज किए इन 11 लोगों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, वॉट्सऐप पर लीक किए थे कई कंपनियों के नतीजे
2017-2020 के बीच कमाए 60.49 लाख रुपए
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इन सभी लोगों ने सितंबर 2017 से जून 2020 के बीच 60.49 लाख रुपए इकट्ठे किए थे. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ये पैसा निवेशकों को एक साथ मिलकर या अलग-अलग जैसा ठीक लगे वापस करें. लोगों को निवेश की सलाह देने के एवज में कंपनियों ने कमाए थे इतने रुपए.
09:05 AM IST